अब BH नम्बर प्लेट लेने से पहले भरना होगा 14 साल का टैक्स पहले ,यहां जाने इस नए नियम के बारे में

Saroj Kanwar
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भारत सरकार की तरफ से BH नंबर प्लेट लेने वालों के लिए बड़ा फैसला लिया जाएगा जिसे लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया। अगर आप कोई bh नंबर प्लेट लेता है तो 2 साल के बदले 14 साल तक टैक्स जमा करने पर ही उसे नंबर दिया जाएगा। पहले इसमें इससे पहले BH नंबर ले चुके वाहनों को 12 साल का टैक्स जमा करने का आदेश परिवहन विभाग ने दिया।

अगले 12 सालों का टैक्स भी आपको चुकाना होगा

हरि भाग्य देश के बाद जिला परिवहन कार्यालय इसकी खबर शुरू कर दिया। विभाग के आदेश के बाद जिला परिवहन कार्यालय ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। अब परिवहन विभाग द्वारा BH नंबर लेने वाले 731 वाले को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। टैक्स जमा करने के लिए उन्हें 2 महीने का समय दिया जाएगा। आपको बता दे BH नंबर वाले लेने के लिए एक साथ 14 सालों का टैक्स जमा करना होगा जबकि पहले केवल 2 सालों का टैक्स जमा करना पड़ता था। लेकिन अगर आप 2 साल की फीस देकर BH नंबर ले चुके हैं तो अगले 12 सालों का टैक्स भी आपको चुकाना होगा।

BH सीरीज नंबर प्लेट उन लोगों के लिए है जो सरकारी है

BH सीरीज नंबर प्लेट उन लोगों के लिए है जो सरकारी है या किसी प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और जिनका ट्रांसफर देश की किसी हिस्से में किया जाता है। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी, पीएसयू विभाग, रक्षा विभाग, कार्मिक विभाग एवं निजी क्षेत्रों की ऐसी कपनियां जिनका कार्यालय कम से कम चार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हो। इन नंबरों को लगाने पर किसी भी राज्य में नम्बर प्लेट नहीं बदलना पड़ता।

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