MP News: बीमा योजना, वकील-पत्र के साथ मासिक सदस्यता शुल्क में हुई बढ़ोतरी, 1 सितंबर से होगी लागू

Saroj Kanwar
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MP News: मध्य प्रदेश राज्य की नीमच जिले में जिला अभिभाषक संघ की मंगलवार को नई न्यायालय स्थित बार लाइब्रेरी कक्ष में बैठक हुई। इसमें 83 लाख का संभावित बजट सर्वसम्मति से पारित किया। मनीष जोशी ने बताया कि नए न्यायालय भवन में कोर्ट शिफ्ट हो गई लेकिन हमने पुराने भवन का कब्जा अभी तक नहीं छोड़ा है। जिससे खर्च दोगुना हो गया है। कोषाध्यक्ष विश्वास चंदेल ने पिछले सत्र 2023-25 के आय-व्यय का ब्योरा दिया। बताया कि सभी माध्यमों से कुल आय 37 लाख 14 हजार 585 थी। जबकि खर्च 36 लाख 71 हजार 926 हुआ है।

इसके अलावा कुछ एफडी व सेविंग खाते में भी जमा राशि है। बढ़ते खर्चे को देखते हुए वर्तमान सत्र 2025-27 तक प्रस्तावित बजट बढ़ाकर बताया। इसमें स्थानीय बीमा योजना, मासिक सदस्यता शुल्क 100 से 300 करने तथा वकील-पत्र शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लेते हुए कुल संभावित वार्षिक आय 83 लाख 11 हजार 200 रुपए बताई। खर्च 50 लाख 31 हजार रखा है। 

वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरदास लालवानी ने हाईकोर्ट के समान मासिक सदस्यता शुल्क करने की बात कही। सुरेश शर्मा ने जूनियर वकीलों के लिए इसे 200 रुपए तक रखने के लिए कहा। संदीप लोढ़ा ने मासिक सदस्यता शुल्क में एक साथ इतनी वृद्धि के बजाए 100 से 150 रुपए करने का कहा। हालांकि संघ द्वारा बार की प्राथमिक सदस्यता शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं है। संघ अध्यक्ष ने बताया कि बजट में की बढ़ोतरी 1 सितंबर से लागू हो जाएगी। संघ सचिव देवेंद्र कैथवास, उपाध्यक्ष शांतिलाल जैन, सहसचिव मनोज प्रजापति सहित वकील मौजूद थे।

एआई बीई पास किए बिना नहीं कर पाएंगे वकालत

बैठक में निर्णय लिया कि 1 अप्रैल 2025 से ऑल इंडिया बार एग्जाम पास होने के बाद ही जिला न्यायालय में वकालत के लिए अभिभाषक संघ की सदस्यता दी जाएगी। यह नियम बार काउंसिल के निर्देश पर लागू किया है। इससे कई ऐसे अपात्र कोर्ट में काम नहीं कर सकेंगे, जिन्होंने स्टेट बार काउंसिल की सदस्यता तो ले रखी लेकिन एआई बीई परीक्षा नहीं पास की।

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