लक्ष्मी भंडार योजना: स्वास्थ्य साथी के बिना भी महिलाओं को मिलेगी ₹1,700 तक की भत्ता राशि, नए नियम जानें

Saroj Kanwar
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पश्चिम बंगाल में महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए राज्य सरकार की सफल पहलों में से एक ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना है। राज्य सरकार ने 2026 तक इस योजना को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए कई बड़े बदलावों की घोषणा की है। इस नए दिशानिर्देश के परिणामस्वरूप, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आम महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया आसान हो गई है। विशेष रूप से, यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदन करने में असमर्थ थे।

स्वास्थ्य साथी कार्ड की बाधा दूर हुई
अब तक, लक्ष्मी भंडार योजना के लिए आवेदन करते समय ‘स्वास्थ्य साथी’ कार्ड होना अनिवार्य था। कई महिलाएं इस योजना के लाभों से वंचित रह गईं क्योंकि उनके पास अपना या परिवार का स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं था। लेकिन नए नियमों के साथ, राज्य सरकार ने कहा है कि अब से स्वास्थ्य साथी कार्ड अनिवार्य नहीं है। यानी, महिलाएं कार्ड न होने पर भी आवेदन कर सकती हैं और योजना का लाभ उठा सकती हैं। हालांकि, जिनके पास कार्ड है वे इसे जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर कार्ड नहीं है तो आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

भत्ते की राशि में वृद्धि: आपको कितनी राशि मिलेगी?
आवेदन नियमों को सरल बनाने के साथ-साथ भत्ते की राशि में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मौजूदा बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि की गई है:

पात्रता और आवेदन की शर्तें
यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे, कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

आवेदक पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आयु सीमा 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, वे स्वतः ही वृद्धावस्था भत्ता के पात्र हो जाएंगे।
सरकारी कर्मचारी या नियमित सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाले इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
सरकारी नौकरियों के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए, फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां जमा करनी होंगी:

आधार कार्ड: आवेदन पर नाम और वर्तनी आधार कार्ड के अनुसार होनी चाहिए।
बैंक पासबुक: बैंक का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।

रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर।

अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र: यदि लागू हो।

आवेदन कहाँ और कैसे करें?

ब्लॉक प्रशासन ने सूचित किया है कि लक्ष्मी भंडार फॉर्म पूरे वर्ष बीडीओ (ब्लॉक) कार्यालय में जमा किया जा रहा है। इसके अलावा, फॉर्म ‘दुआरे सरकार’ शिविर से भी प्राप्त किया जा सकता है और जमा किया जा सकता है। फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म में सही जानकारी भरकर, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके और संबंधित कार्यालय में जमा करके प्रक्रिया पूरी की जाती है।

उम्मीद है कि राज्य सरकार के इस कदम से राज्य की लाखों महिलाओं को लाभ होगा। यह विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए एक नया अवसर है जो 25 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी कार्ड न होने के कारण आवेदन नहीं कर पाई थीं।

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