आयकर नियम 2026 – कर प्रणाली में बड़े बदलाव: 5 नए नियम आपकी बचत बढ़ाएंगे

Saroj Kanwar
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आयकर नियम 2026: वर्ष 2025 करदाताओं के लिए कई मायनों में राहत लेकर आया है। बजट 2025 में, सरकार ने मध्यम वर्ग और वेतनभोगी व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए आयकर नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य न केवल कर प्रणाली को सरल बनाना है, बल्कि इसे अधिक पारदर्शी और करदाता-हितैषी बनाना भी है। कर-मुक्त आय सीमा बढ़ाने से लेकर टीडीएस और निवेश से संबंधित नियमों में सुधार तक, ये निर्णय आने वाले वर्षों में आपकी कर योजना को सीधे प्रभावित करेंगे। आइए बजट 2025 में किए गए पांच प्रमुख आयकर परिवर्तनों के बारे में जानें जो आपकी आय और कर दोनों को प्रभावित करेंगे।

₹12.75 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं
बजट 2025 में सबसे बड़ी राहत धारा 87ए के तहत दी गई कर छूट है। नई कर व्यवस्था के तहत, यदि किसी व्यक्ति की शुद्ध कर योग्य आय 12 लाख रुपये तक है, तो उसे आयकर नहीं देना होगा। इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ भी मिलेगा। इसका मतलब है कि 12.75 लाख रुपये तक के वार्षिक वेतन पर कर शून्य होगा। हालांकि, यदि आय इससे अधिक है, तो चुनी गई कर व्यवस्था के अनुसार कर देना होगा।
चिकित्सा व्यय पर कर छूट

बजट 2025 में वेतनभोगी कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत दी गई है। विदेश में चिकित्सा उपचार के लिए कंपनी द्वारा किए गए खर्चों पर कर-मुक्त भत्ते की सीमा बढ़ाई जाएगी। भत्ते वे अतिरिक्त सुविधाएं या लाभ हैं जो कर्मचारियों को उनके वेतन के अतिरिक्त मिलते हैं। यह सीमा लंबे समय से अपरिवर्तित थी, जबकि उपचार और रहने-सहने के खर्च में लगातार वृद्धि हुई थी। सीमा बढ़ाने से अधिक कर्मचारियों को कर छूट का लाभ मिल सकेगा।
यूएलआईपी से होने वाली आय पर कर नियमों का स्पष्टीकरण

बजट 2025 में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूएलआईपी) के कर संबंधी पहलुओं को स्पष्ट किया गया है। धारा 10(10डी) के तहत कर छूट के लिए पात्र न होने वाली यूएलआईपी पॉलिसियों को अब पूंजीगत परिसंपत्ति माना जाएगा। इसका अर्थ है कि ऐसी पॉलिसियों से होने वाले लाभ पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगेगा। पहले इस मामले को लेकर निवेशकों में काफी भ्रम था, जो अब दूर हो गया है।
वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज आय पर महत्वपूर्ण राहत

बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। ब्याज आय पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। इसका अर्थ यह है कि यदि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट या अन्य बचत खातों से अर्जित वार्षिक ब्याज ₹1 लाख तक है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इससे वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर नकदी प्रवाह मिलेगा और बार-बार कर वापसी आवेदन करने की आवश्यकता कम हो जाएगी।
लाभांश आय पर टीडीएस नियमों में ढील

छोटे निवेशकों को राहत देने के लिए, लाभांश आय पर टीडीएस की सीमा भी बढ़ा दी गई है। अब ₹10,000 तक के वार्षिक लाभांश पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, जबकि पहले यह सीमा ₹5,000 थी। इस बदलाव से उन निवेशकों को फायदा होगा जो शेयरों या म्यूचुअल फंड में छोटी रकम निवेश करते हैं।

कुल मिलाकर, आयकर से संबंधित ये बदलाव कर प्रणाली को सरल बनाने और इसे करदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के सरकार के इरादे को दर्शाते हैं। चाहे आप वेतनभोगी कर्मचारी हों, वरिष्ठ नागरिक हों या निवेशक हों, बजट 2025 के ये नियम आपकी कर योजना को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। सही जानकारी और समय पर योजना बनाकर आप इन बदलावों का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

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