होली को मौज-मस्ती और हुड़दंग का त्योहार माना जाता है। इस मौके पर जमकर जश्न मनाया जाता है। लोग होली सेलिब्रेट करने के लिए जमकर पार्टी करते हैं। अगर आप भी इस होली पर पार्टी करना चाह रहे हैं तो आपको पहले ही इससे जुड़े नियम जान लेने चाहिए कि कितनी शराब घर पर रख सकते हैं।
इस दिन शराब की दुकानें बंद होती हैं इसलिए लोग पहले ही बोतलें खरीद कर घर में स्टोर कर लेते हैं। ऐसे में मालूम होना चाहिए कि घर में कितनी बोतलें रखने की इजाजत है। लेकिन हर राज्य में इसे लेकर अलग-अलग कानून और नियम हैं कि घर में कितनी शराब रखी जा सकती है।
यूपी और हरियाणा में कितनी शराब रखने की अनुमति
उत्तर प्रदेश में घर में विदेशी शराब रखने की मात्रा 4.5 लीटर है यानी शराब की छह बोतलें घर में रखी जा सकती हैं। छह बोतलें रखने पर कोई रसीद दिखाने की जरूरत नहीं है। बीयर रखने की मात्रा भी तय है। बीयर की अधिकतम 12 केन रखी जा सकती हैं। देशी शराब की मात्रा एक लीटर हो सकती है। पाउच में पांच पौवे (200 मिली) रखे जा सकते हैं। हरियाणा में देशी शराब की छह और विदेशी शराब की 18 बोतल घर में स्टोर की जा सकती हैं।
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हो सकती है सजा और जुर्माना
अगर आप घर में शराब रखने के नियम का उल्लंघन करते हैं तो सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसकी सजा सभी राज्यों में अलग-अलग है। गोवा में इसके उल्लंघन पर 10 साल के कारावास की सजा या जुर्माना हो सकता है। न्यूनतम 6 महीने की कैद और कुछ मामलों में जुर्माना भी।