किसानो को सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर सेट के लिए सरकार की तरफ से मिल रही है इतनी तगड़ी सब्सिडी

Saroj Kanwar
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किसानों को khrif सीजन में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें मिनी स्प्रिंकल सेट पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य के किसानों को अनुदान पर मिनी स्प्रिंकलर सेट दिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि मिनी स्प्रिंकलर सेट की खरीदारी किसानों को 50 से 55% सब्सिडी जा रही है जो किसान सब्सिडी पर मिनी स्प्रिंकलर सेट खरीदना चाहते हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जून 2024 है।

राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों की कई लागत का 55% अनुदान दिया जाता है

आपको बता दे की मिनी स्प्रिंकल सेट से फसलों की सिंचाई करने पर 60% तक पानी की बचत की जा सकती है। किसान इसके इस्तेमाल से कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ के तहत राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों की कई लागत का 55% अनुदान दिया जाता है। वहीं अन्य किसानों को लागत का 45% अनुदान मिलता है।

यदि मिनी स्प्रिंकल की इकाई लागत 19600 पड़ती है तो इस पर आपको इकाई लागत का 50 55% यानी 10780 रुपए का अनुदान मिल सकता है। वह सभी वर्ग करने की किसानों को 45% यानी 8820 की सब्सिडी मिल सकती है। सब्सिडी की सटीक जानकारी के लिए ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर दिए गए कैलकुलेटर की सहायता से आप योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी की राशि का पता लगा सकते हैं। योजना के तहत सिंचाई यंत्र अनुदान की सभी वर्ग के किसान जिनके पास उनकी भूमि हो ,पात्र होंगे। लेकिन शर्त यह है कि उन्होंने पिछले 7 सालों में सिंचाई उपकरण का लाभ नहीं लिया है। वही ऐसे किसान जो पिछले 7 सालों के दौरान कृषि यंत्र सिंचाई की यंत्र का लाभ ले चुके हैं उन्हें इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

विद्युत पंप के लिए किसान के पास बिजली कनेक्शन होना जरूरी होगा

किसान पंजीयन के बाद निर्धारित समय अवधि में सामग्री क्रय करते हैं तभी उन्हें अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। किसान को आवेदन के 7 दिन के भीतर आवश्यक अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे । क्योंकि उसी के आधार पर सामग्री क्रय करने का स्वीकृति आदेश जारी की जाएगी। स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद किसान सामग्री की खरीद कर सकेंगे। सामग्री की खरीद किसानों को कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत डीलर से ही करनी होगी। तभी आपको अनुदान का लाभ मिलेगा। पंजीकृत डीलर की लिस्ट आप हीई-कृषि अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट या अपने निकटतम कृषि विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। बता दें ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा किसी सिंचाई यंत्र कार्य स्वीकृत का आदेश जारी किया गया है । क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिन में किसान को सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल एमपी पर विजिट कर सकते है

यदि किसान का आवेदन निरस्त हो जाता है तो आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी। मिनी स्प्रिंकल सेट के लिए 24 जून तक आवेदन किया जा सकता है। संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से वर्ष 2024 -25 प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई उपकरण मिनी स्पीकर सेट हेतु दिनांक 14 जून से आवेदन शुरू हो चुके हैं और इस योजना के तहत 24 जून 2024 तक इ कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों में से लक्षणों के विरुद्ध ऑनलाइन लॉटरी संबंधित की जाएगी जिसकी सूचना किसानों को अलग से पोर्टल पर दी जाएगी। मिनी स्प्रिंकल सेट पर सब्सिडी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल एमपी पर विजिट कर सकते है।

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