PAN-Aadhaar की डेडलाइन 31 में 2024 को खत्म हो चुकी है। इसके बाद जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है उनके पैन कार्ड 1 जून 2024 से निष्क्रिय हो चुके है इसका सीधा असर टैक्स भरने से लेकर वित्तीय लेनदेन और प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री तक, कई महत्वपूर्ण कार्यों पर पड़ सकता है।
टैक्स रिफंड नहीं होगा संभव
इनकम टैक्स विभाग और सेंट्रलबोर्ड ऑफ इनकम टैक्स विभाग और सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स ने ऐसे कई ट्रांजैक्शन की सूची जारी की जो निष्क्रिय पैन कार्ड के साथ नहीं किया जा सकते हैं /जानते हैं कि पैन आधार लिंक नहीं करने से किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है ।
टैक्सपेयर्स भले ही अपना इनकम टैक्स दाखिल कर सकते हैं लेकिन यदि पैन निष्क्रिय है तो टैक्स रिफंड क्लीन करना असम्भव हो जाएगा। यह उन लोगों के लिए बड़ी समस्या बन सकती जो रिफंड पर निर्भर करते हैं ।
डिमैट अकाउंट खोलने में रुकावट
पैन को आधार से लिंक किए बिना डीमेट अकाउंट खोलना संभव नहीं होगा। इसके अलावा म्युचुअल फंड यूनिट्स की खरीद या ₹50000 से अधिक के निवेश पर भी रोक लग जाएगी।
गाड़ी खरीदने बेचने में परेशानी
निष्क्रिय पैन कार्ड के साथ गाड़ी खरीदने बेचने पर अधिक टैक्स देना होगा या उन लोगों को प्रभावित करेगा जो बड़े वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं।
बैंक खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट पर असर
पैन कार्ड के बिना कोई नया सेविंग या फिक्स्ड डिपॉजिट खाता नहीं खुल पाएगा साथ ही बैंक में ₹50000 से अधिक की राशि जमा करना संभव नहीं होगा।
प्रॉपर्टी लेने पर असर
₹10 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की अभिक्रिया अधिक टैक्स लगाने का भुगतान करना होगा। स्टाम्प ड्यूटी से जुड़े मामलों में यही नियमलागू होगा।
पैन को कैसे करें दोबारा एक्टिवेट?
यदि आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो इसे दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए 1,000 रुपये की फीस जमा करनी होगी। इसके बाद, 30 दिनों के भीतर पैन कार्ड को पुनः सक्रिय कर दिया जाएगा