स्वनिधि योजना: स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बिना किसी संस्था के 50,000 रुपये तक का लोन, पूरी जानकारी

Saroj Kanwar
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हाल ही में, केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना को अपडेट करने का एक अहम फैसला लिया है। इस योजना के तहत, ₹50,000 तक की क्रेडिट लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड और ₹10,000 का अतिरिक्त लोन प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना बिना किसी गारंटी के सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है, जिससे रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का एक शानदार अवसर मिलता है। यह योजना रेहड़ी-पटरी वालों के लिए जीवन रेखा बनी हुई है। पीएम स्वनिधि योजना क्या है? केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान रेहड़ी-पटरी वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जून 2020 में यह योजना शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण आजीविका की चुनौतियों का सामना कर रहे रेहड़ी-पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करना था। इसलिए, इस योजना का नाम पीएम स्वनिधि (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि) रखा गया।

इस योजना के माध्यम से, रेहड़ी-पटरी वालों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करके उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। यह सरकारी ऋण योजना उन्हें महंगे साहूकारों के कर्ज के जाल से बचाती है और बेहद किफायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराती है। इस योजना से 25 लाख से ज़्यादा रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ हुआ है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण की पूरी व्यवस्था
इस योजना के तहत, चरणबद्ध तरीके से गारंटी-मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं। पहला ऋण ₹10,000 तक का होता है, जिसमें 7% ब्याज सब्सिडी और 12 महीने की पुनर्भुगतान अवधि होती है। इस पहले ऋण को सफलतापूर्वक चुकाने के बाद ही ₹20,000 तक का दूसरा ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इस पर भी 7% ब्याज सब्सिडी है और इसे 12 से 18 महीनों के भीतर चुकाया जा सकता है। तीसरा ऋण, ₹30,000 से ₹50,000 तक, दूसरे ऋण को चुकाने के बाद मिलता है। इसमें 7% ब्याज सब्सिडी भी है और इसे 18 से 36 महीनों के भीतर चुकाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की विशेषताएँ
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि साहूकारों के जाल में फँसे बिना छोटे ऋण आसानी से मिल जाते हैं। ऋण प्राप्त करने के लिए किसी ज़मानत की आवश्यकता नहीं होती। सरकार 7% ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करती है और डिजिटल लेनदेन पर प्रति माह ₹100 तक का कैशबैक भी मिलता है। आप बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ऋण का समय से पहले भुगतान भी कर सकते हैं।

योजना के लिए पात्रता
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। यह योजना शहरों या कस्बों में रहने वाले रेहड़ी-पटरी वालों के लिए है। रेहड़ी-पटरी वालों के पास शहरी स्थानीय निकाय (ULB) से प्राप्त वेंडिंग प्रमाणपत्र या पहचान पत्र होना चाहिए। यदि उनका नाम स्थानीय निकाय के सर्वेक्षण में शामिल नहीं है, तो अनुशंसा पत्र (LoR) की आवश्यकता होगी।

PM SVANidhi Scheme

आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ। होमपेज पर “आवेदक” विकल्प पर क्लिक करें और अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग करके लॉग इन करें। अब, विक्रेता श्रेणी चुनें और यूएलबी से प्राप्त सर्वेक्षण संदर्भ संख्या दर्ज करें। आवश्यक जानकारी सही ढंग से भरें, अपने बैंक खाते का विवरण दर्ज करें और फॉर्म जमा करें। नोट: यह योजना वर्तमान में अपडेट की जा रही है, इसलिए नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। आप किसी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़
पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर (आधार से जुड़ा हुआ), बैंक पासबुक, स्ट्रीट वेंडर प्रमाणपत्र/पहचान पत्र, और यदि ये दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं, तो नगर निगम से सत्यापन प्रमाणपत्र शामिल हैं। दूसरे ऋण के लिए, पिछले ऋण के समापन का प्रमाणपत्र भी आवश्यक होगा।

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