केंद्र सरकार की एक अभूतपूर्व योजना के तहत, आप सालाना ₹20 का भुगतान करके ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)। अगर कोई अनहोनी हो जाए, तो आप इस पॉलिसी के तहत ₹2 लाख तक का दावा कर सकते हैं। दुर्घटना में मृत्यु होने पर, परिवार को ₹2 लाख मिलते हैं। इसके अलावा, अगर दुर्घटना के कारण विकलांगता होती है, तो भी इस पॉलिसी के तहत दावा किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है?
केंद्र सरकार ने दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों की मदद के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) शुरू की। यह दुर्घटना बीमा योजना बहुत कम प्रीमियम पर बीमा कवरेज प्रदान करती है। यह योजना 9 मई, 2015 को शुरू की गई थी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत, मात्र ₹20 वार्षिक भुगतान पर ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवरेज उपलब्ध है। यह राशि आपके आधार से जुड़े बैंक खाते से हर साल अपने आप कट जाती है। पीएमएसबीवाई का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को बीमा कवरेज प्रदान करके समाज के सभी वर्गों का भविष्य सुरक्षित करना है।
पीएमएसबीवाई की विशेषताएँ और दावा राशि
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करती है। ₹20 के वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का चिकित्सा कवरेज मिलता है। बीमा राशि हर साल 1 से 31 मई के बीच खाते से काट ली जाती है। बीमा कवर में विकलांगता भी शामिल है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, परिवार को ₹2 लाख मिलते हैं।
पीएमएसबीवाई के तहत दावे के विवरण को विस्तार से समझना ज़रूरी है: यदि दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है, तो ₹2 लाख की पूरी राशि का भुगतान किया जाता है। अगर दुर्घटना में दोनों आँखें, दोनों हाथ या दोनों पैर चले जाते हैं, तो भी ₹2 लाख का क्लेम मिलता है। इसी तरह, अगर एक आँख, एक हाथ या एक पैर चला जाता है, तो ₹2 लाख का क्लेम मिलता है। अगर एक आँख, या सिर्फ़ एक हाथ या एक पैर चला जाता है, तो ₹1 लाख की राशि मिलती है।
पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए, कुछ सामान्य शर्तें पूरी होनी चाहिए। आपके पास किसी भी बैंक में आपके आधार कार्ड से जुड़ा बचत खाता होना चाहिए। आपकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, क्योंकि 70 वर्ष की आयु के बाद लाभ उपलब्ध नहीं होंगे। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक को ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देनी होगी ताकि प्रीमियम राशि स्वचालित रूप से कट सके।
आवेदन कैसे करें

आप नेटबैंकिंग के माध्यम से PMSBY योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र को ऑफलाइन भरने के लिए, आपको अपनी नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र में नामांकित व्यक्ति के नाम सहित सभी जानकारी सही-सही भरें। आवेदन पत्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा करें। फॉर्म जमा करने के बाद, आपको बैंक से एक पावती पर्ची प्राप्त होगी।
दस्तावेज़ और शिकायत संख्या
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आपका आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड से जुड़ा बैंक खाता और बीमा प्रीमियम के स्वतः डेबिट के लिए सहमति पत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित शिकायतों के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 1800-180-1111 / 1800-110-001 है।