ITR Refund 2025 अटका है? इन आसान स्टेप्स से तुरंत पा सकते हैं पैसे

Saroj Kanwar
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ITR Refund: 15 सितंबर यानी कि आज आयकर दाख़िला की आख़िरी तारीख है। इसके बाद देर से फाइल करने पर जुर्माना लग सकता है और 31 दिसंबर के बाद 2024-25 के लिए रिटर्न दाख़िल नहीं किया जा सकेगा। अगर आप भी ITR refund का इंतज़ार कर रहे हैं और पैसा नहीं मिला, तो पहले देरी के संभावित कारण समझ लें, आम तौर पर गलत विवरण भरना, ई-वेरिफिकेशन न करना, बैंक या PAN/Aadhaar जानकारी में त्रुटि आदि प्रमुख वजहें होती हैं।

रिफंड री-इश्यू करवाने की सरल प्रक्रिया

1. आधिकारिक income tax वेब साइट पर लॉगिन करें।

2. My Account सेक्शन में जाएं।

3. Refund Re-issue विकल्प चुनें।

4. Refund Reissue Request पर क्लिक करें।

5. आवश्यक जानकारी  PAN, Assessment Year और रिटर्न की राशि ठीक से दर्ज करें।

6. विवरण भरने के बाद ई-वेरिफाई कर के Re-issue Request सबमिट करें।

रिफंड न मिलने की सामान्य वजहें:

ई-वेरिफिकेशन का अभाव, गणना में त्रुटि (जिस पर नोटिस आ सकता है), बैंक डिटेल गलत भरना,  PAN-Aadhaar लिंक न होना और बैंक डिटेल के बाद प्री-वैलिडेशन न करना। यदि गणना में त्रुटि नहीं है पर सुधार करना है तो सेक्शन 139(4) के तहत रेक्टिफाइंग के लिए आवेदन किया जा सकता है।

इन कदमों का पालन करके आप रिफंड प्रक्रिया तेज़ कर सकते हैं। पैन, बैंक और आधार से जुड़ी सभी जानकारियाँ जमा करने से पहले क्रॉस-चेक कर लें और प्री-वैलिडेशन अवश्य करें। अगर समस्या बनी रहती है तो अपने टैक्स सलाहकार से संपर्क करें या आयकर विभाग के हेल्पडेस्क पर फ़ॉलो-अप करें। साथ ही अपने बैंक खाते के स्टेटस और IFSC को भी जांचें और अगर रिफंड लंबित हो तो आयकर ई-मेल/टेलीफोन पर मामले का फ़ॉलो-अप ज़रूर कराएँ। तुरंत कार्रवाई करें।

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