Haryana news : हरियाणा शिक्षा विभाग ने 1680 निजी स्कूलों पर ठोका जुर्माना, मान्यता भी हो सकती है रद्द , जाने पूरा मामला

Saroj Kanwar
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हरियाणा शिक्षा विभाग ने RTE अधिनियम के तहत गड़बड़ी करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर कड़ा रुख़ अपनाया। विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन में लापरवाही बरतने वाले 1600 से भी अधिक स्कूलों पर जुर्माना लगाया है

मिली जानकारी अनुसार जिन स्कूलों ने आरटीई दाखिला का ब्यौरा  mis पोर्टल पर अपलोड नहीं किया उन पर कार्रवाई हुई है। जिन में ₹1000 तक फीस लेने वाले स्कूलों पर 30 हजार रुपए और ₹3000 तक फीस लेने वाले स्कूलों पर ₹70000 का जुर्माना लगाया गया है। वही ₹3000 से ज्यादा फीस लेने वाले संस्थानों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है और सुनवाई के बाद उन पर कठोर कदम उठाए जाएंगे।

इन स्कूलों की मान्यता पर भी खतरा

इसके साथ-साथ ही 1126 स्कूलों की मान्यता भी खतरे में है जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों ने मान्यता संबंधी खामियों और अन्य आधारों पर इन्हें खारिज किया है। विभाग ने अल्पसंख्यक दर्जा रखने वाले संस्थानों से प्रमाण पत्र जमा करने को कहा है । सत्यापन के बाद उनकी अलग सूची बनाई जाएगी।


वह संस्थान जो नियम तोड़ रहे उन पर होगी कार्रवाई

निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सितंबर महीने की 10 तारीख तक पूरी कार्रवाई कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं

 साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल विभाग द्वारा जारी वास्तविक और नवीनीकृत मान्यता पत्र ही मान्य होंगे।  शिक्षा विभाग ने दोहराया कि छात्रों के अधिकारों और आरटीई के प्रावधान से समझौता नहीं होगा । नियम तोड़ने वाले सभी स्कूलों को हर हाल में दंडित किया जाए।

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