MP NEWS : राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। इसके साथ ही 1978 के पुराने अवकाश नियम खत्म हो जाएंगे। इस बदलाव का असर प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों पर पड़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव चाइल्ड केयर लीव में किया है।
730 दिन की चाइल्ड केयर लीव… 365 दिन बाद महिला कर्मियों को 80% वेतन
चाइल्ड केयर लीव : अब तक महिला कर्मचारियों को 730 दिन का पूरा वेतन मिलता था। अब 365 दिन का 100% वेतन और अगले 365 दिन का 80% वेतन मिलेगा। यह एक बार में या हिस्सों में सकते हैं। सरोगेसी से जन्मे बच्चे की देखभाल कर रही महिला
कर्मचारी को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। दत्तक संतान: दत्तक लिए गए बच्चे की एक साल उम्र तक कर्मचारी अवकाश ले सकेंगे।
गर्भपात/गर्भस्त्राव : महिला कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में 45 दिन का अवकाश मिलेगा।
अर्जित अवकाशः हर कर्मचारी को हर वर्ष 30 दिन अर्जित अवकाश मिलेंगे, जो दो किस्तों (15-15 दिन) में मिलेंगे। एक साथ 5 साल से अधिक का लगातार अवकाश मंजूर नहीं होगा। वित्त विभाग ने साफ किया कि अवकाश मांगना अधिकार नहीं, अंतिम निर्णय स्वीकृत प्राधिकारी का होगा।
स्टडी लीवः सामान्यतः 1 वर्ष तक की स्टडी लीव। पूरे सेवाकाल में 24 महीने की छूट। फीस और खर्च कर्मचारी खुद वहन करेगा। लीव से पहले बॉन्ड जरूरी, ताकि नौकरी पर वापसी सुनिश्चित हो।
मेडिकल लीव पर सख्ती : मेडिकल
सर्टिफिकेट देने पर भी अवकाश गारंटी नहीं, निर्णय अधिकारी के विवेक पर। सेवाकाल में 180 दिन अर्द्धवेतन अवकाश बिना मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कर्मचारी इस अवधि के दौरान इस्तीफा देता है, तो यह अवकाश अर्द्धवेतन लीव मानी जाएगी और अंतर की
राशि वसूली जाएगी। रिटायरमेंट से 10 साल पहले छुट्टी से
इनकार नहीं : यदि कर्मचारी रिटायरमेंट से 10 वर्ष पहले अवकाश मांगता है, तो सामान्य रूप से अधिकारी इसे अस्वीकृत नहीं करेंगे।
स्वीकृत छुट्टी से वापस बुलाए जाने पर MP NEWS E KHABAR TODAY
लाभ : अगर कर्मचारी को छुट्टी के दौरान वापस ड्यूटी पर बुलाया जाता है और वह देश या विदेश में यात्रा में है, तो यात्रा में लगा समय भी कार्यकाल माना जाएगा। यानी पूरा वेतन मिलेगा।