क्या आप जानते है कौनसी कमाई पर सरकार को नहीं देना होता टैक्स ,यहां जाने पूरी जानकरी

Saroj Kanwar
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हर तरह की कमाई पर सरकार को टैक्स देना नहीं होता है कुछ स्रोतों से होने वाले आय कोसरकार आय से मुक्त रखती है। क्योंकि आजकल ज्यादा लोग कई तरह से कमाई करते हैं ऐसे में जान लेना जरूरी होता है कि आपको कौन सी कमाई पर इनकम टैक्स देना और किस पर नहीं। गैर कर योग्य आय के बारे में आज हम आपको बताएंगे।


गैर कर योग्य आयकर वह कमाई है जिस पर आपको कर नहीं देना होगा


गैर कर योग्य आयकर वह कमाई है जिस पर आपको कर नहीं देना होगा। जब आप अपनी आयकर देनदारी की गणना करते हैं तो कुछ स्रोतों से हुई आय को आप बाहर रख सकते हैं। भारत में गैर कर योग्य आय के बहुत से स्रोत है गैर कर आपको अपने वित्त योग्य आपको अपने वित्त का बेहतर प्रबंधन करने और अपने कर के बोझ को कम करने में मदद कर सकता है।

अगर आपको माता-पिता के विरासत में कोई दौलत ,जेवराती या कभी मिली तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपके नाम कोई वसीयत है तो उसके जरिए मिली रकम पर भी टैक्स नहीं देना होता है। हालांकि आपको जो भी संपत्ति है उससे होने वाली इनकम पर टैक्स देना होगा।

यदि आप पास जीवन बीमा पॉलिसी है तो पॉलिसी पूरी होने पर आपको मिलने वाला पैसा गैर कर योग्य है। इसका मतलब है कि आपको इस पर कोई कर नहीं देना होगा। हालांकि वार्षिक प्रीमियम बीमित राशि 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए यदि वह अधिक है तो आपको अतिरिक्त राशि पर कर देना होगा। आयकर अधिनियम के अनुसार ,रक्त संबंधियों से मिले उपहार जैसे की संपत्ति ,गहने या पैसे कर योग्य नहीं है। गैर-रिश्तेदारों से मिले उपहार केवल 50,000 रुपये तक कर-मुक्त हैं । हिंदू अविभाजित परिवार से विरासत में मिली संपत्ति या उपहार भी कर मुक्त हैं।

यदि आप अपनी कृषि भूमि पर खेती है या उससे संबंधित गतिविधियों में पैसा कमाते हैं तो यह आयकर मुक्त है। इसमें कृषि भूमि खरीदने से बेचने से होने वाली आय भी शामिल है।

ग्रेच्युटी पर भी आयकर नहीं देना होता है। वही कर्मचारियों को रिटायर होने पर मृत्यु लाभ के रूप में दी जाने वाली धनराशि है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह ग्रेच्युटी पूरी तरह से कर मुक्त है।निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी कर-मुक्त है। आयकर अधिनियम की धारा 10 के अनुसार ,सुकन्या समृद्धि योजना ,स्थानीय प्राधिकरण में अवसंरचना बांड तथा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड के कोई आय पर भी आयकर नहीं देना होता है।

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