Taarbandi-yojana - 50% तक का मिल रहा है अनुदान , ऐसे करें आवेदन

सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए कई योजनाओं को शुरू किया गया है। ऐसी ही एक योजना राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए शुरू की है जिसका नाम है तारबंदी योजना। योजना के माध्यम से जो भी किसान अपने खेतों में तारबंदी कराना चाहते है उन्हें सरकार 50% तक का अनुदान देगी और बाकी के 50% किसान को खुद देना होगा। योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक किसान को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
400 मीटर तक की तारबंदी के लिए सब्सिडी
तारबंदी योजना के तहत सरकार 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी। इस तारबंदी से किसान अपने खेतों को आवारा पशुओं से बचा पाएंगे। योजना हेतु कुल 3 लाख 96 हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
राजस्थान तारबंदी योजना की आधिकारिक वेबसाइट rajkisan.rajasthan.gov.in है। आवेदक अपने कंप्यूटर व मोबाइल के जरिये ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते है।
तारबंदी योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
हम आपको योजना में मांगे जाने वाले दस्तावेजों के बारे में जानकारी देने जा रहे है जिसके माध्यम से आप आसानी से आवेदन कर सकेंगे।
आधार कार्ड वोटर ID कार्ड मूल निवास प्रमाणपत्र
जमीन की जमाबंदी राशन कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो ड्राइविंग लाइसेंस बैंक अकाउंट नंबर
Tarbandi Yojana हेतु पात्रता
जो भी राजस्थान राज्य का मूलनिवासी किसान होंगे वही इस योजना का आवेदन कर सकेंगे।
किसान के पास 0.5 हेक्टर तक की कृषि योग्य भूमि होनी आवश्यक है तभी उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
योजना से मिलने वाली राशि आवेदक के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए आवेदक का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है।
अगर आवेदक किसान अन्य किसी योजना का लाभ प्राप्त कर रहे है तो वह इस योजना का आवेदन करने के पात्र नहीं समझे जायेंगे।
आवेदन करते समय आवेदक के पास अपने सभी दस्तावेज होने जरुरी है।