RBI Home Loan - होम लोन चुकाने पे कंपनी 30 दिन में लौटाएगी दस्तावेज , टाला तो देना होगा ₹5000 हर्जाना

RBI Home Loan - होम लोन चुकाने पे कंपनी 30 दिन में लौटाएगी दस्तावेज , टाला तो देना होगा ₹5000 हर्जाना

 
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होम लोन चुकाने के बाद बैंक को 30 दिन के अंदर ग्राहकों को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वापस लौटाने होंगे। ऐसा न करने पर ग्राहक को 5000 रुपए प्रतिदिन मुआवजे के रूप में देना होगा। रिजर्व बैंक ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। ये नए निर्देश बैंक, NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, रीजनल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक पर लागू होंगे।

होम लोन क्या है

अगर आपके पास घर लेने के लिए रकम नहीं है तो बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कर्ज देती है। इसे इंटरेस्ट रेट पर लिया जाता है। EMI मंथली इंस्टॉलमेंट में एक निश्चित समय के अंदर चुकानी होती है।

अब स्थानीय भाषा में होंगे लोन एग्रीमेंट

अब ग्राहक की अपनी भाषा में लोन एग्रीमेंट होगा। उसमें बैंकों को पेनल्टी और लेट फीस (विलंब शुल्क) के नियम बोल्ड अक्षरों में लिखने पड़ेंगे। ये नियम अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगे।

ये चार बदलाव जानना जरूरी

-ग्राहक की अपनी भाषा में लोन एग्रीमेंट होगा। बैंक लेट पेमेंट पर पेनल्टी और विलंब शुल्क बोल्ड अक्षरों में लिखेंगे।

-हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ग्राहक को बताएंगी कि लोन समय पर डिस्बर्स न होने पर कितनी फीस वापस मिलेगी। समय से पहले पेमेंट को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

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-हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी स्थानीय भाषा में ग्राहक को सेंक्शन लेटर जारी करेंगी। 

-ग्राहकों को ब्याज दर सालाना आधार पर बतान होगी ताकि ग्राहक जान सके कि वह साल में कितना ब्याज दे रहा है। 

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