PAN Card - इस कैटेगरी के लोगों को पैन और आधार नहीं लिंक करना होगा, देखे लिस्ट

PAN Card - इस कैटेगरी के लोगों को पैन और आधार नहीं लिंक करना होगा, देखे लिस्ट

 
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आयकर विभाग के द्वारा देश के कुछ लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की छूट प्रदान की गई है। इन लोगों को अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करना होगा। आयकर विभाग के द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 निर्धारित की गई है। 

इन्हें नहीं करना होगा अपने पैन को आधार से लिंक

ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 80 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार एक अनिवासी व्यक्ति।

ऐसा व्यक्ति जो भारत का निवासी नहीं है।

मेघालय, जम्मू कश्मीर और असम राज्य के निवासी।

₹1000 का शुल्क निर्धारित किया गया हैं

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा ₹1000 का शुल्क निर्धारित किया गया हैं जो पहले ₹500 था अब उसे बढ़ा दिया गया है। अगर आप 30 जून 2023 तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो या निष्क्रिय हो जाएगा और दोबारा इसे चालू करने के लिए आपको ₹1000 से अधिक का भुगतान भी करना पड़ सकता है।

alsoreadयूपीआई और यूपीआई लाइट के बीच अंतर

कैसे करें पैन और आधार को लिंक

Step 1 – सबसे पहले आपको गूगल में ई फिलिंग ( e filling ) बोलकर या लिखकर सर्च करना है।
 

Step 2 – अब आप को सबसे पहली वेबसाइट Income Tax पर क्लिक करना है।
 

Step 3 – अब आप Link Aadhar बटन पर क्लिक करें।

Step 4 – अब आप अपना PAN Number और Aadhar Number दर्ज करके Validate बटन पर क्लिक करें।

Step 5 – अब आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर मिले OTP को दर्ज करें।

Step 6 – आयकर विभाग के द्वारा निर्धारित ₹1000 का भुगतान अब आपको अपने Google pay, Phonepa, Paytm, Credit Card, ATM Card के जरिए पे करना होगा।

इस प्रकार आप आसानी से घर बैठे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। 

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