Dogbite - कुत्ते के काटने पर मिलेगा 10 हजार का मुआवजा, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आवारा पशुओं के काटने से जुड़ी घटनाओं को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को कुत्ते के काटने के मामलों में मुआवजा तय किया है। बेंच ने कहा कि अगर कुत्ते के काटने से से दांत के निशान बनते हैं, तो पीड़ित को 10,000 रुपये प्रति दांत के निशान पर मुआवजा दिया जाएगा। अगर कुत्ते के काटने से स्कीन पर घाव होता है या मांस निकल जाता है, तो प्रति 0.2 सेंटी मीटर घाव के लिए न्यूनतम 20000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा।
'चिंताजनक स्थिति'
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस भारद्वाज ने कहा कि मौतों की बढ़ती संख्या और सड़कों पर आवारा जानवरों की बढ़ती खतरनाक दर चिंताजनक है। इसने मानव जीवन पर असर डलना शुरू हो गया है। इसलिए यह जरूरी है कि राज्य को अब बोझ साझा करना चाहिए और जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी चाहिए।
कैसे मिलेगा मुआवजा?
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य रूप से मुआवजे का भुगतान करने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। राज्य चाहे तो मुआवजे की रकम संबंधित आरोप शख्स, एजेंसी या विभाग से वसूल सकता है, जिसका कुत्ते से लिंक हो।
सरकार से गाइडलाइंस बनाने के आदेश
हाईकोर्ट ने कहा कि होने वाली किसी भी घटना या दुर्घटना के बारे में शिकायत मिलने के बाद पुलिस तत्काल कार्रवाई करे। इसके लिए राज्य सरकार गाइडलाइंस बनाए। कुत्ते के काटे जाने पर स्टेशन हाउस अधिकारी बिना किसी अनुचित देरी के डीडीआर दर्ज करें। पुलिस अधिकारी किए गए दावे को वेरिफाई करेगा।