डिग्गी अनुदान:सिंचाई के लिए डिग्गी निर्माण पर मिलेगी 85 प्रतिशत सब्सिडी

डिग्गी अनुदान:सिंचाई के लिए डिग्गी निर्माण पर मिलेगी 85 प्रतिशत सब्सिडी

 
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अनुदान पर डिग्गी निर्माण की योजना देश में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही है, इस कड़ी में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार डिग्गी निर्माण के लिए भारी अनुदान दे रही है। कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर द्वारा वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत डिग्गी निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु विभागीय दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान कृषि विभाग श्रीगंगानगर के संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. जीआर मटोरिया ने बताया कि डिग्गी निर्माण के लक्ष्य 1555 से बढ़ाकर 1900 कर दिए गए हैं। नहरी जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग के लिए डिग्गी निर्माण के लिए किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। 

डिग्गी निर्माण के लक्ष्य में की गई है बढ़ोतरी

खरीफ सीजन में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से राज्य सरकार की ओर से किसानों को डिग्गी निर्माण करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि आयुक्तालय राजस्थान की ओर से वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन चलाया रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को डिग्गी निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए विभागीय दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान कृषि विभाग श्रीगंगानगर के संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. जीआर मटोरिया ने बताया कि डिग्गी निर्माण के लक्ष्य जो 1555 था जिसे बढ़ाकर 1900 कर दिया है। नहरी जल के संरक्षण और इसका कुशलतापूर्वक उपयोग के लिए किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

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डिग्गी निर्माण के लिए कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन अन्तर्गत कृषकों को डिग्गी निर्माण पर अधिकतम 3.40 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसमें कृषकों में न्यूनतम 40 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा।  डिग्गी पर देय अनुदान राशि लघु एवं सीमान्त किसान के लिए लागत का 85 प्रतिशत या अधिकतम 3,40,000 रुपए, जो भी कम हो दिया जाएगा। इसमें लघु एवं सीमान्त कृषकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राशि शामिल है। अन्य किसानों के लिए लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 3,00,000 जो भी कम हो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत दी जाएगी।
 

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