Carpool - क्या भारत में कार पूलिंग करना अपराध है ? जाने

भारत में अब कार पुलिंग अपराध हो गया है। टैक्सी ड्राइवरों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बेंगलुरु परिवहन विभाग ने अब Quick Ride और BlaBlaCar जैसे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर कारपूलिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला लिया है। कारपूलिंग हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग गाड़ी की वजह एक ही तरफ जाने वालों को एक ही गाड़ी में ले जाकर शहर की भीड़ कम कररने में मदद करती है।
क्या है बेंगलुरु परिवहन विभाग का फैसला
सफेद रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले निजी वाहनों का इस्तेमाल करना अवैध है। ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल कर कारपूलिंग करने वालों को अब अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा करने पर 6 महीने के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) निलंबित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है।
क्या है कारपूलिंग को लेकर नया नियम
'कार पूलिंग ऐप्स निजी कारों को एक साथ करके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं हो सकता है। टैक्सी चालकों से लगातार यह शिकायतें मिल रही थी। एक टैक्सी चालक को टैक्सी रजिस्ट्रेशन करने, परमिट लेने और टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. जबकि कारपूल ऐप बिना लाइसेंस के चल रहे हैं।
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कारपूलिंग बैन करने का फैसला क्यों
इस हफ्ते की शुरुआत में बेंगलुरु का आउटर रिंग रोड काफी ट्रैफिक से भरा रहा। लोगों ने बताया कि करीब 2-3 किमी तक ही जाने में घंटो लग गए। ट्रैफिक जाम के चलते काफी परेशानियां हुईं। कुछ स्कूली बच्चे रात 8-9 बजे तक घर पहुंचे। कार पूलिंग को बैन करने से सड़कों पर भीड़ कम होगी साथ ही फ्यूल की खपत भी कम होगी। इससे पैसे भी बचेंगे और पॉल्युशन कम करने में भी मदद मिल सकती है।