Indian Railway: ट्रेन से तकिया-चादर चुराने पे हो जाती है सजा , जाने क्या है नियम

ट्रैन से रोजाना लाखो लोग सफर करते हैं। भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा देती है। ऐसी ही एक सुविधा एसी कोच में मिलने वाले चादर, तकिया और कंबल हैं लेकिन अगर कोई इनको चुराता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का भी प्रावधान है।
क्या है नियम
ऐसा करने पर जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है। रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के मुताबिक पकड़े जाने पर पहली बार 5 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। रेलवे इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी करता है। रेलवे के इन सामानों को चोरी करना गलत है। जो भी यात्री ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966 के अनुसार कार्रवाई हो सकती है।
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लोग करते हैं इन सामानों की चोरी
ऐसी चोरियों के चलते रेलवे को नुकसान भी होता है। रेलवे ने कुछ दिनों पहले बताया था कि यात्री बेडशीट, कंबल के साथ-साथ चम्मच, केतली, नल, टॉयलेट बाउल भी चुराकर ले जाते थे। इससे रेलवे को काफी नुकसान हुआ। बिलासपुर जोन की ट्रेनों में लोग रेलवे का सामान अधिक चोरी करते थे। बिलासपुर और दुर्ग से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में कंबल, चादर के साथ तकिया कवर, फेस टॉवल लगातार चोरी होते रहे हैं।