What-is-tcs- अगर इतनी कीमत से ज्यादा की गाडी खरीदी तो देना पड़ेगा TCS, जाने क्या है ये?

देश में 1 अक्टूबर, 2023 से अगर आप 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाले गाड़ी खरीदते हैं, तब टीसीएस लागू हो जाता है और अगर कोई व्यक्ति टीसीएस नहीं देता, तो उसे 'डिफॉल्ट निर्धारिती' केटेगरी में डाल दिया जायेगा इसलिए अब बिना टीसीएस दिए 10 लाख रुपये से ज्यादा की गाड़ी खरीदना लगभग असंभव है।
कार/बाइक खरीदने पर टीसीएस की दर
गाड़ियों पर खरीदार को 1% टीसीएस की दर देनी होगी लेकिन अगर खरीदार विक्रेता को पैन उपलब्ध नहीं कराता, तो ये 20% तक की होगी। अगर किसी ने अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा, तो उसे 5% की दर से टीसीएस देना होगा। आयकर अधिनियम के मुताबिक, उन गाड़ियों पर टीसीएस लागू किया जाता है जिनकी कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा है।
वाहन खरीदने की जगह
इसे कहीं से भी खरीदा जा सकता है- कार/बाइक डीलरशिप, सेकेंड हैंड बाजार, डीलर के जरिये विदेशी गाड़ी इम्पोर्ट करना
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कौन ले सकता है टीसीएस?
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम कंपनी फर्म सहकारी समिति द्वारा या उसके तहत स्थापित प्राधिकरण, कंपनी, फर्म, को-ऑपरेटिव सोसाइटी, एक व्यक्ति जिसकी व्यवसाय या पेशे से आय कानून में निर्दिष्ट एक निश्चित सीमा से ज्यादा है।
टीसीएस की ऊंची दर तब लागू हो सकती है, अगर
गाड़ी खरीदार ने अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है।