Vehicle Insurance Claim In Riots - दंगे में जल जाए कार या बाइक तो कैसे करें इंश्योरेंस क्लेम? जाने

Vehicle Insurance Claim In Riots - दंगे में जल जाए कार या बाइक तो कैसे करें इंश्योरेंस क्लेम? जाने

 
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देश में हर साल दंगों में करोड़ों का नुकसान होता है। दंगों में लोग गाड़ियां भी तोड़फोड़ कर देते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जिनके वाहन बाहर सड़क किनारे खड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में वाहनों को हुए नुकसान की भरपाई क्या इंश्योरेंस से होती है या नहीं? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो यहां हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आइये जानते हैं। 

ये इंश्योरेंस पाॅलिसी आएगी काम

दंगों में यदि आपकी कार या बाइक को नुकसान पहुंचता है तो आप भरपाई के लिए इंश्योरेंस कंपनी से आसानी से क्लेम कर सकते हैं। इससे जुड़ी कुछ नियम व शर्तें हैं जिसका आपको पालन करना होता है। दंगों से होने वाले नुकसान को कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है। यदि आपने अपने वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर किया है तो इसमें आपके वाहन को होने वाले किसी भी तरह के नुकसान को कवर नहीं किया जाता है। 

कैसे मिलेगा क्लेम?

आपको सबसे पहले इसकी जानकारी पुलिस को देनी होगी और एफआईआर दर्ज करवानी होगी। इंश्योरेंस क्लेम करते समय आपको एफआईआर की कॉपी कंपनी को देनी होगी। अगर आपके पास बाइक या कार की चाबी हो तो वो भी जमा करानी होगी। 

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दंगों, प्राकृतिक आपदा और आग से होने वाले नुकसान के मामलों में कंपनी गाड़ी की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू का भुगतान करती है। यह इंश्योरेंस कंपनी द्वारा गाड़ी की तय की गई कीमत होती है जिसका भुगतान ग्राहक के क्लेम करने पर किया जाता है। 

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