Tax On Cryptocurrency: क्रिप्टोकरंसीज के निवेशक होंगे हैरान, बिना प्रॉफिट के लेनदेन पर भी देना होगा टैक्स

क्रिप्टोकरेंसी में निवेश को करने वाले निवेशकों को अपनी कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा, इसके अलावा भले ही क्रिप्टोकरेंसी मुनाफे मे नहीं बेचा गया हो फिर भी टीडीएस चुकाना होगा।
TDS On Cryptocurrency: नए यूनियन बजट के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले निवेशकों को उनसे होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी पर 30 प्रतिशत कैपिटल गेन टैक्स लगाने की घोषणा की। लेकिन यह जानकर निवेशकों को झटका लगेगा कि जिन निवेशको को क्रिप्टोकरेंसी मे मुनाफा नहीं भी होता हैं, उन्हें भी टैक्स देना होगा। इस तरह के क्रिप्टो में निवेश करने वाले निवेशकों को एक प्रतिशत टीडीएस (Tax Deducted at Source) देना होगा ताकि सरकार क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन करने वालों के सटीक ठिकाने का पता लगा सके।
दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लाभ मे क्रिप्टो बेचने पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा। लेकिन लाभ पर न बेचे जाने पर भी एक प्रतिशत टीडीएस देना होगा, जिससे यह पता चल सकेगा कि क्रिप्टो लेनदेन कहां कहां हुआ है। उन्होंने कहा कि आरबीआई द्वारा प्रस्तावित डिजिटल रुपए को ही डिजिटल करेंसी माना जाएगा, बाकी को डिजिटल एसेट की श्रेणी में रखा जाएगा। आरबीआई की प्रस्तावित डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल सिर्फ दो मर्चेंट के बीच होगा या इसे रिटेल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर आरबीआई फैसला करेगा।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने इस साल के बजट में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने के अलावा आरबीआई की ओर से डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की भी घोषणा की है। आरबीआई ब्लॉक चेन आधारित डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। आरबीआई बोर्ड की बैठक के बाद भी वित्त मंत्री ने बताया था कि आरबीआई और मंत्रालय न सिर्फ क्रिप्टो पर बल्कि हर चीज पर पूरी तरह तालमेल से काम कर रहे हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस खास मुद्दे पर आरबीआई और सरकार के बीच अंदरूनी तौर पर बातचीत चल रही है।