Noida: शहर में बनाए गए 140 साइलेंस जोन, इन इलाकों में हॉर्न बजाने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना

Noida: शहर में बनाए गए 140 साइलेंस जोन, इन इलाकों में हॉर्न बजाने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना

 
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आपने कई बार ट्रकों या कारों में पंखे के हॉर्न की आवाज सुनी होगी जो काफी तेज और परेशान करने वाली होती है । अगर किसी वाहन में ऐसा फैंसी सायरन और प्रेशर हॉर्न लगा हो तो पुलिस तुरंत उसे रोककर चालान काट देती है क्योकि ये भी अवैध संशोधनों की सूची में आती है। इसपर शुरुआती चालान 500 रुपये से शुरु हो जाता है।

शहर में शोर को कम करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने कमर कस ली है. नोएडा अथॉरिटी की ट्रैफिक सेल ने पहली बार पूरे शहर का सर्वे कर 140 साइलेंस जोन की पहचान की है. इन स्थानों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं।

हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, अथॉरिटी 100 मीटर के इन साइलेंस जोन को हॉर्न-फ्री बनाने की तैयारी कर रही है। साथ ही इन जोन में तेज आवाज करने वाले वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगने की संभावना है. अगर कोई भी वाहन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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इन साइलेंस जोन को रिकॉर्ड और शहर के नक्शों में अपडेट किया जाएगा। इतना ही नहीं, इन जोन को गूगल मैप्स पर भी अपडेट किया जाएगा। रिपोर्टों से पता चलता है कि शहर को चार जोन-औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और साइलेंस जोन में बांटा गया है।

मौन क्षेत्र अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों और धार्मिक परिसरों के आसपास हैं। कुछ इलाकों में शोर क्यों बढ़ रहा है, इसकी भी अलग से रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

साइलेंस जोन में हॉर्न बजाने पर पहली बार 1,000 रुपये और दूसरी बार 2,000 रुपये का चालान है. अगर किसी ने प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल किया तो यह चालान 10,000 रुपये का होगा. विशेष परिस्थिति में यदि आप हार्न का प्रयोग करते भी हैं तो दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल का मानक होना चाहिए।

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