क्या आपने भी अभी तक नहीं करवाया है पैन कार्ड को लेकर ये काम तो हो जाये अलर्ट ,सरकार ने बढ़ा दी फिर से मुसीबत

Saroj Kanwar
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सरकार के द्वारा कई प्रकार के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड पैन कार्ड पर अपडेट आते रहता है इसी बीच पैन कार्ड धारकों को लेकर आज एक बड़ी अपडेट निकाल कर आ रही है अगर आपको भी पैन कार्ड बना हुआ है या नया पैन कार्ड बनवाए हैं तो आप सभी के लिए यह खबर आपके लिए भी है जरूरी है वरना आपको ही बाद में मुसीबत हो सकता है चलिए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से क्या करना होगा क्या सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है ।

पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर आप किसी प्रकार का काम नहीं होगा

पैन कार्ड धारकों को लेकर सरकार के द्वारा कहा गया है कि 31 जुलाई तक जो भी पैन कार्ड धारक अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है वह हर हाल में करवा ले। देखा गया 31 जुलाई तक का ऐसे लोग हैं जो अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया जिसके बाद से दोबारा से डेट बढ़ाकर अभी की 31 अगस्त तक कर रखा गया है जो भी लोग अभी तक नहीं करवाया फटाफट कर व ले वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। लेनदेन की प्रक्रिया में काफी दिक्कत हो सकती है और आपके कई काम रुक सकते है। अगर आप लोग पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपको हजार रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है और आपका पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर आप किसी प्रकार का काम नहीं होगा।

ऐसे लोगों को जो अभी नया-नया पैन कार्ड बनवाए हैं या ऐसे लोग जिनकी पैन कार्ड पहले से ही बना है लेकिन अभी तक लिंक नहीं करवाया हैं लेकिन सरकार के द्वारा बार-बार डेट को जारी किया जा रहा है उन लोगों को काफी परेशानी हो सकती और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आधार कार्ड से लिंक लिंक नहीं करने के चक्कर में आपका पैन कार्ड बेजान हो चुका है। इसमें आप कोई भी काम नहीं करवा सकेंगे। अपने आईटीआर फाइल ,इनकम टैक्स और किसी भी बैंक में अपना अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकेंगे इसलिए आप जल्दी ही पैन कार्ड एक्टिव करने के लिए आवेदन कर दें।

पैन कार्ड डीएक्टिव होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर ₹10000 तक का जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272 बी के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है।

लिंक करना बेहद आसान

इनकम टैक्स के ऑफिसियल वेबसाइट पर www.incometax.gov.in लॉगिन करें। लिंक्स सेक्सन में जाकर आधारित पर लिंक कर क्लिक करें। आपका स्क्रीन के एक नई विंडो खुलेगी। अपना पैन नंम्बर ,आधार नंबर , मोबाइल नंबर भर दे। वै‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें। जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

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