पैन कार्ड धारको के लिए है ये न्यूज ,अगर नहीं दिया ध्यान तो हो सकता है जुर्माना

Saroj Kanwar
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हाल ही में सरकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पेन 2.0 स्कीम को मंजूर दे दी। इस यनि पहल का उद्देश्य पैन और टैन जारी करने के तरीकों की व्यवस्थित करना और प्रबंधन का मॉर्डन बनाना है। इस योजना के अंतर्गत ,डुप्लीकेट पैन कार्ड को खत्म करने और पेन के माध्यम से हो रहे फर्जी वाडे पर पूर्णतया रोक लगाने की दिशा में ठोस कदम उठाया गए है।

पिछले कुछ वर्षों में पैन कार्ड के जरिए फर्जीवाड़ी करने का भी तेजी से बढ़ी है। सरकार ने पेन 2.0 के जरिए सभी खामियों को दूर करने और टैक्स से जुड़े रिकॉर्ड को अधिक सटीक बनाने की तैयारी की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डुप्लीकेट पैन कार्ड को समाप्त करना ,डिजिटल तकनीक का अधिकतम उपयोग करना है।

एक से अधिक पैन कार्ड रखना गैरकानूनी

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार ,किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है तो उससे संबंधित अधिकारी को सूचित कर अपने अतिरिक्त पैन को निष्क्रिय करवाना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आयकर विभाग ने इस पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगा सकता है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार ,पेन 2.0 के तहत एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ऐसे डुप्लीकेट पैन कार्ड की पहचान की जाएगी। यह पहल पैन कार्ड के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बेहद प्रभावी होगी।

डुप्लिकेट पैन कार्ड सरेंडर न करने पर भारी जुर्माना

यदि आपके पास डुप्लीकेट पैन कार्ड और अपने इसे नहीं किया है तो आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत आपको ₹10,000 तक का जुर्माना देना होगा। इसजुर्माने से बचने के लिए आपको अतिरिक्त पैन कार्ड को NSDL या UTIITSL जैसे पेन सेवा प्रदाताओं के पास जमा करना होगा।

डुप्लीकेट पैन को निष्क्रिय करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपका वैध पैन आधार से जुड़ा हो और बैंक खाता निवेश , निवेश, और टैक्स रिकॉर्ड में सही रूप से अपडेट हो। यह प्रक्रिया आपकी वित्तीय लेन-देन को सुरक्षित और निर्बाध बनाएगी।

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